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उत्तराखंड में UCC के नियमों को लेकर सरकार सख्त, उल्लंघन पर छीन लिए जाएंगे वोटिंग जैसे अधिकार

Uttarakhand Uniform Civil Code:2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चारों ओर UCC यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। जहां एक तरफ सीएम धामी ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया और तेजी से इसके प्रक्रिया में जुटी हई है। वहीं दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर कुछ बातें सामने आईं हैं। जिसमें ये चीजे बताई गईं है कि UCC के तहत क्या चीजें सही होंगी और क्या नहीं। इसमें दरअसल. ये बताया गया है कि इस कानून का उल्लंघन करने पर कौन से अधिकार छीन लिए जाएंगे।
जनसंख्या नियंत्रण भी शामिल
बता दें कि UCC के तहत जो प्रावधान सामने आए हैं, वो काफी सख्त हैं। उत्तराखंड की बढ़ती आबादी को देखते हुए में लागू होने जा रहे यूनिफार्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण को भी शामिल किया गया है। समवर्ती सूची की एंट्री 20A के आधार पर इसे शामिल किया जा रहा है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के अलावा फैमिली प्लानिंग भी शामिल है। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में संसद में पेश किए गए Responsible Parenthood bill 2018 के तर्ज पर शामिल किया जाएगा।

 सीएम धामी ने किया ऐलान
उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था। सरकार बनने के बाद जिस पर काम शुरू हो गया है। अब सीएम धामी ने बताया है कि जल्द इसे लागू किया जा सकता है। सीएम धामी ने दावा किया कि प्रदेश के लोगों का यूसीसी को पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि UCC किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि समस्त जन सामान्य के लिए है। सबके उत्थान के लिए हम इसे ला रहे हैं। 

 

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