Guidelines for Schools:हरियाणा सरकार ने अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ कर दिया है कि नए शिक्षा सत्र के दौरान स्कूल संचालक सभी कक्षाओं के दाखिले नहीं कर सकेंगे। अस्थाई मान्यता प्राप्त इन स्कूलों में केवल उन्हीं कक्षाओं के दाखिले होंगे जिनकी मान्यता स्कूल संचालकों के पास है।
अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल हो बंद...
बता दें कि हरियाणा में अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। स्कूल प्रबंधकों द्वारा सरकार के तय नियमों को पूरा नहीं करने पर पिछले साल 1338 स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद स्कूल संचालकों ने उन कक्षाओं में न केवल दाखिले करे बल्कि उन्हें पढ़ाया भी जिनके बारे में उनके पास मान्यता नहीं थी।
1338 स्कूलों पर सवाल
प्रदेश में 1338 स्कूलों पर एक बार फिर से तलवार लटक गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा शुक्रवार को जारी पत्र के बाद यह साफ हो गया है कि प्रदेश में अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल या तो बंद होंगे या फिर उनमें केवल वही कक्षाएं चलेंगी जिनकी मान्यता उनके पास है।
बिना मान्यता नहीं ले सकेंगे दाखिला
सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार साल-दर-साल मान्यता लेने वाले स्कूल बिना स्थाई मान्यता प्राप्त कक्षाओं में अब दाखिला नहीं कर पाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी डीसी को पत्र लिखा है। जिसमें निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अराजकीय स्कूलों को साल-दर-साल दी जाने वाली अस्थाई मान्यता सीएम के अनुमोदन पर इस शर्त पर दी गई थी कि संबंधित स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्रों में केवल उन्हीं कक्षाओं में छात्रों का दाखिला करेंगे। जहां तक वह स्कूल स्थाई मान्यता प्राप्त हैं।
उन कक्षाओं में छात्रों का दाखिला नहीं कर पाएंगे, जिन कक्षाओं के संबंध में स्कूल को निदेशालय द्वारा स्थाई मान्यता प्रदान नहीं की गई। पत्र के माध्यम से जिलों के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आगामी सत्र में कोई भी निजी स्कूल उन कक्षाओं में दाखिला ना करे, जिन्हें निदेशालय द्वारा स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं की गई। जब तक कि वह स्कूल कक्षाओं के लिए स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता।